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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध पर अभिषेक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

कोलकाता, 24 जून (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि यह मामला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आएगा और स्पष्ट किया कि तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। इससे पहले मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्होंने आंखों की एक…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अभिषेक याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 08:20
पिछला अपडेट
24/06/26 08:20
स्थान
India