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देहरादून गोलीकांड: हाईकोर्ट से आरोपी मनीष कुमार सिंह को नहीं मिली जमानत

नैनीताल, 01 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय से देहरादून के रायपुर में जून 2024 में हुए गोलीकांड और हत्या के कथित आरोपी मनीष कुमार सिंह को जमानत नहीं मिल पायी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अपराध सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया और उसमें आरोपी की भूमिका रही है। अदालत ने इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को आदेश जारी किया। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। मामले के अनुसार 16 जून 2024 की रात…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 10:47
पिछला अपडेट
01/10/26 10:47
स्थान
India