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हाईकोर्ट का अहम फैसला, ईडब्ल्यूएस सीट पर सामान्य अभ्यर्थी का चयन अवैध

नैनीताल, 06 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जारी अपने अहम निर्णय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक स्टेटिस्टिक्स (सांख्यकी) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सीट पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने चयन समिति की सिफारिश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला लेकर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जगदीश चंद्र पुरोहित की याचिका पर फैसला सुनाते हुए साफ किया कि विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ईडब्ल्यूएस सीट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 12:43
पिछला अपडेट
06/10/26 12:43
स्थान
India