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ओडिशा उच्च न्यायालय ने सरकारी उत्कल विवि में रिक्त लोकपाल पद पर जवाब मांगा

भुवनेश्वर, 06 मई (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकारी उत्कल विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति न होने पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और दो हफ़्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने वकील और पूर्व छात्र प्रबीर कुमार दास द्वारा दायर एक जनहित याचिका (आईपीएल) का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में यह आदेश पारित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छात्र शिकायत निवारण विनियम, 2023 के तहत हर विश्वविद्यालय को संस्थागत शिकायत समितियों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों को सुनने के लिए एक लोकपाल…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्कल विवि जवाब तलब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/05/26 00:00
पिछला अपडेट
07/05/26 00:00
स्थान
India