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कृषि भूमि पर प्लाटिंग की अनुमति पर हाईकोर्ट सख्त, एचआरडीए को आदेश वापस लेने के निर्देश

नैनीताल, 11 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में कृषि एवं बागवानी की भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग और ग्रुप हाउसिंग की अनुमति देने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) को एक सप्ताह के भीतर अपने आदेश वापस लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए। मामले में हरिद्वार निवासी अतुल…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एचआरडीए आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India