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ओडिशा उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक पंडालों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की

भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों पर अस्थायी धार्मिक पंडाल लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि व्यापक जनहित में धार्मिक त्योहारों का आयोजन किया जा सकता है, बशर्ते इससे यातायात पूरी तरह बाधित न हो, स्थानीय निवासियों का अपने घरों तक पहुंचने का रास्ता बंद न हो और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो। अदालत ने कहा कि सामुदायिक आयोजनों में व्यापक जनहित, व्यक्तिगत असुविधा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, बशर्ते व्यवस्थाओं के कारण यातायात पूरी तरह बाधित न हो या निवासियों को अपने घरों तक पहुंचने से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ओडिशा पंडाल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/10/26 11:27
पिछला अपडेट
19/10/26 11:27
स्थान
India