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उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

भुवनेश्वर, 19 सितंबर (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को प्रदेशभर के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लागू करने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की पीठ ने एस.के. साबिर अली और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिका में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर गंभीर चिंता जतायी गयी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ओडिशा सरकार जवाब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/09/26 12:38
पिछला अपडेट
19/09/26 12:38
स्थान
India