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बाहर से लायी कृषि उपज पर विकास सेस वसूली का प्रावधान हाईकोर्ट ने ठहराया असंवैधानिक

नैनीताल, 30 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बाहर से कृषि उपज लाकर उसका विनिर्माण या प्रसंस्करण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कृषि उपज को दूसरे राज्य से उत्तराखंड के मंडी क्षेत्र में लाकर उत्पादन या प्रसंस्करण किया गया, विकास सेस (उपकरण) नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 27(सी)(वी) के पहले प्रावधान को इस सीमा तक राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर माना…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय औद्योगिक इकाई राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 11:18
पिछला अपडेट
30/09/26 11:18
स्थान
India