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करूर भगदड़ पीड़ितों की सरकारी नौकरियां अस्थायी एवं न्यायिक समीक्षा के अधीन: मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई, 10 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के नीतिगत फैसलों में दखल देने से इनकार करते हुए करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों के 32 सदस्यों को नौकरी की नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूत्रि आर. शक्तिवेल की पीठ ने अधिवक्ता थीरन थिरुमुरुगन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। इस याचिका में टीवीके सरकार के उस फ़ैसले को चुनौती दी गयी थी जिसमें सितंबर 2025 में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हुए दुखद भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गयी थी और मृतकों के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय करूर पीड़ित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 12:13
पिछला अपडेट
10/07/26 12:13
स्थान
India