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पुरानी पेंशन योजना के मामले में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से ठोस राहत नहीं मिली

नैनीताल, 12 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के मामले में कोई स्पष्ट राहत नहीं मिली, हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विधि को प्रत्यावेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के सतीश चंद्र उनियाल समेत छह अवर श्रेणी लिपिक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें विश्वविद्यालय में ग्रुप 'सी' के कर्मचारी के रूप में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में तैनात किया गया था। बाद में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 16 अप्रैल 2007 के आदेश से उन्हें नियमित क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया।…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कर्मचारी पेंशन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India