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केएएस साक्षात्कार रिश्वत मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने केपीएससी सदस्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु, 20 अक्टूबर (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की सदस्य डॉ. शांता होसमनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (केएएस) भर्ती साक्षात्कार में एक उम्मीदवार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध रूप से रिश्वत लेने का आरोप है। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने उनकी आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष की सामग्री प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि उन्होंने अवैध लाभ के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया था। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कृत्यों से भर्ती प्रणाली में जनता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय केपीएससी रिश्वत मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/10/26 09:27
पिछला अपडेट
20/10/26 09:27
स्थान
India