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बीएसएम लॉ कॉलेज की लेट फीस वापसी पर तीन माह में निर्णय लेने के निर्देश

नैनीताल, 02 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिए कि बीएसएम लॉ कॉलेज की ओर से जमा कराई गई छह लाख रुपये से अधिक के विलंब शुल्क (लेट फीस) के मामले में तीन माह में निर्णय ले। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने विगत 30 अक्टूबर को इस संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। बीएसएम लॉ कॉलेज ने याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास 21 मई 2026 को जमा कराई गई 6,00,023.60 रुपये की विलंब (लेट) फीस…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कॉलेज फीस वापसी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 12:09
पिछला अपडेट
02/11/26 12:09
स्थान
India