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चरस तस्कर दोषी करार, 15 साल का कठोर कारावास

पिथौरागढ़, 23 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2.650 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 08 अगस्त 2024 का है। एसओजी और धारचूला पुलिस टीम ने धारचूला क्षेत्र से सिनियाखोला निवासी सुनील सिंह को 2.650 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में वाद दाखिल किया…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चरस तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 12:45
पिछला अपडेट
23/07/26 12:45
स्थान
India