एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Tuesday, October 27, 2026

उच्च न्यायालय से जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को ठोस राहत नहीं

नैनीताल, 27 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक आचरण से जुड़ी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कोई ठोस राहत नहीं दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2015 की धारा 4(2) के आलोक में उस प्रत्यावेदन पर नौ माह के भीतर निर्णय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जनजाति सलाहकार परिषद राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
27/10/26 13:12
पिछला अपडेट
27/10/26 13:12
स्थान
India