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रुड़की हत्याकांड: दो आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश

नैनीताल, 31 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड के दो आरोपियों जायद कुरैशी और अनस कुरैशी की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर आरोपियों को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। यह कोतवाली रुड़की में 2025 में दर्ज हत्या के मामले से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपी सत्र परीक्षण संख्या 114/2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 14:38
पिछला अपडेट
31/07/26 14:38
स्थान
India