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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में जेल की सज़ा को जुर्माने में बदला

अगरतला, 11 अक्टूबर (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में एक व्यक्ति की सज़ा को तो बरकरार रखा, लेकिन उसकी जेल की सज़ा को आठ हजार रुपये के जुर्माने में बदल दिया है। यह मामला उदयपुर के तत्कालीन सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ)की सरकारी गाड़ी से टक्कर होने से जुड़ा था। न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित ने गोमती ज़िले के माताबाड़ी निवासी अर्जुन सरकार की ओर से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। सरकार ने सत्र न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सज़ा को चुनौती दी थी। गोमती ज़िले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुर्माना सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/10/26 08:25
पिछला अपडेट
11/10/26 08:25
स्थान
India