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रुद्रपुर के सुभाष चंद्र बोस मैदान में स्थायी निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को दिये आवश्यक निर्देश

नैनीताल, 02 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक मैदान में स्थायी निर्माण न कराने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को अपना प्रत्यावेदन दे। न्यायालय ने जिलाधिकारी (डीएम) को निर्देश दिया कि वह प्रत्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लेकर चार माह के भीतर उसका निस्तारण करें। इसी के साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। रुद्रपुर निवासी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय डीएम निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 12:14
पिछला अपडेट
02/11/26 12:14
स्थान
India