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तिब्बती शरणार्थी की नागरिकता के मामले में जांच कर उचित निर्णय लें देहरादून के डीएम: हाईकोर्ट

नैनीताल, 18 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तिब्बती मूल के व्यक्ति की नागरिकता संबंधी आवेदन पर देहरादून के जिलाधिकारी को छह सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने तेनजिन थिनले की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(आई) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसका एमएचए फाइल नंबर 2026080177 है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी, देहरादून ने उनका आवेदन अब…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तिब्बती शरणार्थी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/08/26 12:22
पिछला अपडेट
19/08/26 12:22
स्थान
India