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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता की पार्टी की तुरंत धन जारी करने की अर्ज़ी ठुकरायी

कोलकाता , 05 अक्टूबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की ओर से पार्टी धन के इस्तेमाल के लिए दायर की गयी तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी को ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने तुरंत सुनवाई की पार्टी की अर्ज़ी को ठुकराते हुए कहा कि पूजा की छुट्टियों के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत इस मामले पर सुनवाई होगी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली एक समिति ने त्योहार से पहले ज़रूरी खर्चों के लिए धन जारी करने से मना कर दिया है। विशेष अधिकारी ने…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तृणमूल अर्जी खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 14:03
पिछला अपडेट
05/10/26 14:03
स्थान
India