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कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड से जुड़े अपने पहले के आदेश में कोई बदलाव करने से किया इनकार

कोलकाता, 21 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड से जुड़े अपने पहले के आदेश में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया, भले ही चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर एक अंतरिम निर्देश जारी किया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और उसका हालिया निर्देश केवल एक अंतरिम व्यवस्था थी, जो उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से जुड़ी थी। इसलिए न्यायालय ने अपने पहले के आदेश…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तृणमूल पार्टी फंड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 17:06
पिछला अपडेट
21/09/26 17:06
स्थान
India