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उप-चुनावों से ठीक पहले आईएसएफ का चुनाव चिन्ह बदलने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल

कोलकाता, 24 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में आगाामी 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उप-चुनावों से पहले इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईसीएफ) का चुनाव चिन्ह 'लिफाफा' छीनकर ऋतब्रत बनर्जी की लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस को आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाले आईएसएफ की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा कि महज चार महीने पहले मुख्य चुनाव में किसी राजनीतिक दल को आवंटित चुनाव चिन्ह को उप-चुनाव के लिए सुरक्षित या फ्रीज क्यों नहीं रखा गया। चुनाव आयोग की…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तृणमूल लिफाफा आईएसएफ
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 13:07
पिछला अपडेट
24/09/26 13:07
स्थान
India