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त्रिपुरा में गांजा तस्करी मामले में दोषी को 10 साल की सजा

अगरतला, 20 जून (वार्ता) उत्तर त्रिपुरा की एक विशेष अदालत ने चार साल पुराने नशीले पदार्थ तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनायी है। अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले आरोपी सेजारुल एसके को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उसे दो महीने और जेल में बिताने होंगे। गौरतलब है कि यह घटना 15 नवंबर, 2022 को घटित हुई थी, जब पुलिस चुरईबाड़ी थाना की चुरईबाड़ी चौकी पर नियमित गाड़ियों की जांच करने में लगी हुई थी।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय त्रिपुरा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 09:04
पिछला अपडेट
20/06/26 09:04
स्थान
India