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त्रिपुरा: पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार की एफआईआर रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

अगरतला, 13 अक्टूबर (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता माणिक सरकार की अगरतला में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने उन्हें भड़काऊ बयानबाजी से बचने और शांति बनाए रखने में सहयोग करने की भी सलाह दी। न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ और न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित की खंडपीठ ने सरकार की याचिका की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया। पश्चिम अगरतला थाने में 16 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी एक शिकायत पर…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय त्रिपुरा सरकार इनकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 14:42
पिछला अपडेट
13/10/26 14:42
स्थान
India