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पिथौरागढ़ में दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की सजा

पिथौरागढ़, 09 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 05 फरवरी 2018 का है। थाना थल क्षेत्र में शिकायतकर्ता की तहरीर पर उनकी पुत्री को प्रताड़ित कर हत्या करने के आरोप में मृतका के पति हरीश रावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने मामले की विवेचना कर साक्ष्यों का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/10/26 13:45
पिछला अपडेट
09/10/26 13:45
स्थान
India