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टिहरी में मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

नैनीताल, 28 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी में अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से हत्या करने के दोषी संजय सिंह को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी की मानसिक स्थिति का विशेषज्ञ डॉक्टरों से परीक्षण कराया गया था। उपचार के बाद…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दोषी फैसला सुरक्षित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 13:38
पिछला अपडेट
28/09/26 13:38
स्थान
India