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भ्रष्टाचार मामले में पूर्व द्रमुक मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम की याचिका खारिज

चेन्नई, 22 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम और उनके परिजनों के तीन करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने पूर्व मंत्री को कोई राहत न देते हुए मुकदमे की सुनवाई कुड्डालोर अदालत से स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2011 में मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय द्रमुक खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 11:40
पिछला अपडेट
22/09/26 11:40
स्थान
India