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धोखाधड़ी के आरोपी को चार साल की सजा

चेन्नई, 24 फरवरी (वार्ता) तमिलनाडु में चेन्नई के एग्मोर की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने आरोपी उबैदुल्ला उर्फ एफ हमीद उर्फ उबैतुल्ला खान फैजल को सोमवार को चार साल की जेल की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने 31 दिसंबर, 2018 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उबैदुल्ला ने खुद की पहचान बताकर और जाली कागजात जमा करके नकली नामों से कई पासपोर्ट हासिल किए और…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/02/26 00:00
पिछला अपडेट
24/02/26 00:00
स्थान
India