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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराया

हैदराबाद, 18 सितंबर (वार्ता) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी. एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक पाडी कौशिक रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता अलेती महेश्वर रेड्डी की ओर से दायर याचिकाओं पर यह आदेश दिया। श्री नागेंद्र 2023 के विधानसभा चुनाव…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नागेंद्र अयोग्यता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 15:39
पिछला अपडेट
18/09/26 15:39
स्थान
India