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हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, मांगा विस्तृत जवाब

नैनीताल, 25 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 751 विभिन्न सरकारी पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़े मामले में फिलहाल उनके वंशजों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने (यूकेएसएसएससी) को छह सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने हरिद्वार निवासी सक्षम चौहान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के एक जुलाई 2026 के शासनादेश को…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नियुक्ति पत्र रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/07/26 12:35
पिछला अपडेट
25/07/26 12:35
स्थान
India