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अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट कार्यालय को खाली करने का अग्निशमन विभाग का नोटिस रद्द

कोलकाता, 16 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें कैमक स्ट्रीट स्थित एक इमारत के मालिकों को तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाले परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बुधवार को अग्निशमन विभाग को तीन सितंबर को तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश लिखित जवाब पर पुनर्विचार करने और यदि आवश्यक हो, तो इमारत का एक और निरीक्षण करने का निर्देश दिया। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अग्निशमन विभाग ने सातवीं और…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नोटिस रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 09:15
पिछला अपडेट
16/09/26 09:15
स्थान
India