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करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों की सरकारी नौकरियां रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जायेगी सरकार

चेन्नई, 27 जुलाई (वार्ता) तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने का निर्णय लिया है जिसमें करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर दी गयी सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 10 जुलाई को करूर के अपने पहले दौरे पर पीड़ित परिवारों के 31 सदस्यों को नौकरी के पत्र सौंपे थे लेकिन सोमवार शाम को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले के तुरंत बाद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नौकरी करूर भगदड़
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 15:31
पिछला अपडेट
27/07/26 15:31
स्थान
India