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उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के खिलाफ नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज की

चेन्नई, 26 अक्टूबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व नगर प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन मंत्री केएन नेहरू की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछली द्रमुक सरकार के कार्यकाल में हुए करोड़ों रुपये के 'नौकरी के बदले रिश्वत' घोटाले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को तुरंत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुलमुरुगन की प्रथम पीठ ने याचिका खारिज करते हुए राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (डीवीएसी) को मामले की जांच आगे बढ़ाने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नौकरी रिश्वत नेहरू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/10/26 10:07
पिछला अपडेट
26/10/26 10:07
स्थान
India