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नये सबूतों के बिना पुराने आरोपों को दोबारा शुरू करना कानून का दुरुपयोग: उड़ीसा उच्च न्यायालय

भुवनेश्वर, 17 जुलाई (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुये कहा कि पहले से जांचे और खारिज किये जा चुके सबूतों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। न्यायलय ने 2019 के अवैध पत्थर खनन मामले में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस तरह का मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायाधीश डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने खुर्दा सदर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम केशरी जेना के खिलाफ निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने के पांच साल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय न्याय प्रक्रिया
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 12:06
पिछला अपडेट
17/07/26 12:06
स्थान
India