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मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद पलानी मंदिर भूमि प्रकरण की जांच सीबी-सीआईडी के हवाले

चेन्नई, 16 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पलानी मंदिर की भूमि के पंजीकरण को निरस्त किए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दी है। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा मंदिर की भूमि को निजी लोगों को बेचे जाने के विवादित सौदे को "अमान्य" घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल ने जांच सीबी-सीआईडी को सौंपने का आदेश जारी किया। यह मामला डिंडीगुल जिले में स्थित पलानी मठ की लगभग 1.35 एकड़ और करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पलानी मंदिर प्रकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 06:15
पिछला अपडेट
16/07/26 06:15
स्थान
India