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पूर्व सैनिक की विधवा को चार दशक पुराने भूमि बंदोबस्त मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट से मिली राहत

भुवनेश्वर, 17 सितंबर (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 1962 के भारत-चीन युद्ध लड़ने वाले सेना के पूर्व सैनिक की विधवा को चार दशक से अधिक समय पहले उसके दिवंगत पति को आवंटित भूमि के बंदोबस्त के लिए बारंगा तहसीलदार के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव पाणिग्रही और न्यायमूर्ति मुराहरी श्री रमन की खंडपीठ ने बुधवार को खुर्शिदा बेगम की ओर से दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनके दिवंगत पति अबू सैयद हारून खुर्शिद ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान तथा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पूर्व सैनिक विधवा राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 08:15
पिछला अपडेट
17/09/26 08:15
स्थान
India