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प्रदेश में शुद्ध पेयजल को लेकर सरकार चार सप्ताह में एसओपी तैयार करें-उच्च न्यायालय

नैनीताल, 06 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के ज्योलिकोट के गांवों में दूषित पेयजल से फैली जलजनित बीमारियों के मामले में प्रदेश सरकार को जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और उसे पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को बेलुवाखान निवासी अधिवक्ता रवि बिष्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी को जलजनित रोगों से परेशानी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पेयजल एसओपी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 15:40
पिछला अपडेट
06/10/26 15:40
स्थान
India