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इथियोपिया में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाकर रखने वाले मामले में समझौते के बाद प्राथमिकी रद्द

नैनीताल, 13 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इथियोपिया में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से बंधक बनाकर रखे जाने संबंधी मामले में आपसी समझौते के बाद सभी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी हैं। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मनदीप सिंह की याचिका पर विगत आठ अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। मामला ऊधमसिंह नगर के गदरपुर से जुड़ा हुआ है। इसी वर्ष आठ अप्रैल को गदरपुर थाना में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और आव्रजन अधिनियम की धारा 10, 16 व 24(जी)…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्राथमिकी रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 11:33
पिछला अपडेट
13/10/26 11:33
स्थान
India