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अमान्य डिग्री फर्जी डिग्री के समान नहीं, ओडिशा उच्च न्यायालय का फैसला

भुवनेश्वर, 17 जुलाई (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने अमान्य शैक्षणिक योग्यता और फर्जी या जाली डिग्री के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) के एक अधिकारी को उनके पद पर बहाल कर दिया है। न्यायालय ने माना कि 15 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके किसी कर्मचारी को तब तक पदावनत नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य यह साबित न कर दे कि नियुक्ति के समय उसके पास निर्धारित योग्यता नहीं थी। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने 24 दिसंबर 2020 के उस आदेश को रद्द…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय फर्जी डिग्री
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 09:15
पिछला अपडेट
17/07/26 09:15
स्थान
India