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ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द किए जाने का मामला: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की मई-जून 2025 की अधिसूचनाओं के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अमान्य ठहराने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कांस्टेबलों की जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कोई भी नियुक्ति मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। पीठ ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंगाल ओबीसी प्रमाणपत्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 14:36
पिछला अपडेट
01/10/26 14:36
स्थान
India