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तृणमूल विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय में देरी को लेकर दायर याचिका पर जल्द फैसला करे कलकत्ता हाईकोर्ट: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 5 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से गुरूवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टीएमसी विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एक नयी याचिका को निस्तारित करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके साथ ही पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे इस मामले…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंगाल विस तृणमूल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 17:07
पिछला अपडेट
05/11/26 17:07
स्थान
India