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त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाल गृह से माता-पिता के पास लौटी नाबालिग पुत्री

अगरतला, 01 अक्टूबर (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को तीन महीने से अगरतला के एक बाल गृह में रह रही नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लड़की के पिता गोपाल दास की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उसे बिना देरी माता-पिता के पास लौटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का पालन किये बिना लड़की…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बाल गृह आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 08:00
पिछला अपडेट
01/10/26 08:00
स्थान
India