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करोड़ों रुपये के स्कूल भ्रष्टाचार मामले में द्रमुक के पूर्व मंत्री अंबिल महेश की जमानत याचिका पर सुनावई दो नवंबर तक टली

चेन्नई, 29 अक्टूबर (वार्ता) तमिलनाडु में चेन्नई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए गुरुवार को करोड़ों रुपये के निजी विद्यालय धोखाधड़ी मामले में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका पर सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जमानत याचिका के साथ पुलिस की उस अर्जी पर भी सुनवाई होनी थी, जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में देने की मांग की गयी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश एल.एस. सत्यामूर्ति के समक्ष जमानत याचिका सुनवाई…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय भ्रष्टाचार जमानत सुनवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 10:39
पिछला अपडेट
29/10/26 10:39
स्थान
India