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उच्च न्यायालय ने मंशा देवी रोप-वे के मामले में मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के दिये निर्देश

नैनीताल, 28 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार के मंशा देवी रोप-वे मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने और तीन महीने में प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ये निर्देश दामोदर रोप-वे इंफ्रा लिमिटेड और उषा ब्रेको लि0 और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिये। याचिकाकर्ताओं की ओर से हरिद्वार नगर निगम की ओर से संचालित मंशा देवी रोप-वे प्रकरण के संचालन और रखरखाव को अलग- अलग याचिकाओं के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मंशा देवी रोप वे निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 12:55
पिछला अपडेट
28/10/26 12:55
स्थान
India