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मसूरी कब्रिस्तान मामला : याचिकाकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल जाने की छूट, दो सप्ताह यथास्थिति के निर्देश

नैनीताल, 08 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी स्थित कब्रिस्तान (वक्फ संख्या 434) से जुड़ी याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल जाने की छूट दी है। साथ ही अदालत ने दो सप्ताह तक संबंधित संपत्ति की प्रकृति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से दायर याचिका पर विगत पांच अक्टूबर को यह आदेश पारित किया लेकिन आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध हुई। याचिका में कहा गया कि मसूरी शहर में एक कब्रिस्तान है और राज्य सरकार उस संपत्ति की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मसूरी कब्रिस्तान मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 10:31
पिछला अपडेट
08/10/26 10:31
स्थान
India