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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कोलकाता, 18 अगस्त (वार्ता)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल भर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी की पीठ ने आज यह फैसला सुनाया। यह निर्णय धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर चल रहे विवाद और राजनीतिक बहस के बीच आया है। राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्षित करके नहीं की गयी है। प्रशासन मस्जिदों और मंदिरों दोनों पर समान रूप से…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मस्जिद माइक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/08/26 12:07
पिछला अपडेट
18/08/26 12:07
स्थान
India