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देहरादून की मस्जिद को सील करने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नैनीताल, 24 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून की एक मस्जिद को सील करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति निर्माण करने वाले व्यक्ति या संस्था को अनुच्छेद २२६ के तहत राहत नहीं दी जा सकती। एकलपीठ ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा हो वह न्यायालय में राहत की अपेक्षा नहीं कर सकता। बिना अनुमति निर्माण कर बाद में न्यायालय से संरक्षण मांगना विधि विरुद्ध है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मस्जिद सील याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/02/26 00:00
पिछला अपडेट
25/02/26 00:00
स्थान
India