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उच्चतम न्यायालय ने ज़मीन के मुआवज़े को लेकर मिज़ो पूर्व प्रमुखों की याचिका खारिज की

आइजोल, 15 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मिजो सरदारों की ओर से भूमि मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। मिजो चीफ काउंसिल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पूर्व लुशाई हिल्स जिले, जो अब मिजोरम है, में उनकी पारंपरिक भूमि को ब्रिटिश शासन के दौरान बिना उचित मुआवजे के अधिग्रहित कर लिया गया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि भूमि अधिग्रहण के दौरान उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। शीर्ष अदालत ने यह भी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मिज़ो याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/03/26 00:00
पिछला अपडेट
15/03/26 00:00
स्थान
India