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न्यायालय ने मां, भाई और भाभी की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए संजय सिंह को बरी किया

नैनीताल, 15 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी गढ़वाल के गुमालगांव में मां, भाई और भाभी की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए संजय सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मानसिक बीमारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष आरोपों को कानूनी मानकों के अनुरूप साबित करने में विफल रहा। हालांकि अदालत ने संजय सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश नहीं दिया। उसे देहरादून के सेलाकुई स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में सुरक्षित निगरानी में उपचार देने के निर्देश दिए…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मृ़त्युदंड बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 12:37
पिछला अपडेट
15/10/26 12:37
स्थान
India