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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मंत्री सेंगोत्तैयन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

चेन्नई, 15 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) नेता एवं तमिलनाडु के मंत्री के.ए. सेंगोत्तैयन के खिलाफ दायर चुनावी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। श्री सेंगोत्तैयन 23 अप्रैल को हुए चुनावों में गोबिचेट्टीपलयम विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड नौवीं बार जीत हासिल की थी। न्यायमूर्ति जीके इलंथिराययन ने एआईडीएमके (अन्नाद्रमुक) के पराजित उम्मीदवार वी.बी. प्रभु की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री और टीवीके के मुख्य समन्वयक सेंगोत्तैयन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनकी चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/09/26 10:26
पिछला अपडेट
15/09/26 10:26
स्थान
India