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ऊधमसिंह नगर की प्रसिद्ध प्राग फार्म मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

नैनीताल, 23 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 'प्राग फार्म' भूमि विवाद से जुड़े एक अहम मामले में मैसर्स इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग पार्क लिमिटेड एवं अन्य की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में 483.2 एकड़ भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल की कटाई की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के पास ऐसा कोई वैध अधिकार नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें यह राहत दी जा सके। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि संबंधित भूमि 'प्राग फार्म' का हिस्सा है, जो लंबे समय से विवादों में रही…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India